अनियमितताओं के चलते 11 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित और एक निरस्त


श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर श्री सौरभ स्वामी के निर्देशानुसार जिले में विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच व निरीक्षण किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार की कमियां व अनियमितता पाये जाने पर 11 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित तथा एक निरस्त किया गया है। साथ ही तीन मेडिकल स्टोर से 12 एनडीपीएस शैड्यूल एच-1 औषधियों की अनुमति वापिस ली गई है।


    
सहायक निदेशक औषधि नियंत्रक श्री अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि आदित्य मेडिकल स्टोर वीपीओ दौलतपुरा श्रीगंगानगर का 16 मई से 22 मई, चौधरी मेडिकल स्टोर भगवानगढ का 16 मई से 20 मई, झलक फार्मास्यूटिकल्स पदमपुर का 16 मई से 18 मई के लिये अनुज्ञापत्र निलम्बन के साथ-साथ 12 एनडीपीएस शैड्यूल एच-1 औषधियों की अनुमति वापिस ली गई है।


    इसी प्रकार भारद्वाज मेडिकल स्टोर 2केएलडी का 16 मई से 30 मई, बालाजी मेडिकल स्टोर राईयावाली का 16 से 25 मई, ग्राण्ड मेडिको सेन्टर श्रीगंगानगर का 16 से 22 मई, बाबा रामदेव मेडिकोज जोरावरसिंहपुरा का 16 से 20 मई, गिल मेडिकल स्टोर बिलोचियां का 16 से 20 मई, खालसा मैडिकल स्टोर अनूपगढ का 16 से 20 मई, नामदेव मेडिकल स्टोर 14एपीडी कमरानिया का 16 से 20 मई और शिवशंकर औषधालय पदमपुर का 16 मई से  17 मई तक के लिये अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया गया है। भारद्वाज मेडिकल स्टोर 2केएलडी का लाईसेंस निरस्त किया गया है।

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